Trending

साय कैबिनेट के बड़े फैसले: पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, अतिथि व्याख्याताओं की नीति बदली; ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री


रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी देने के साथ ही शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव को कार्योत्तर स्वीकृति दी। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का भी कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया।

कैबिनेट का सबसे अहम फैसला पूर्व अग्निवीर सैनिकों से जुड़ा रहा। राज्य में सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। अब इसे जमीन पर लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

इसका लाभ पुलिस विभाग के आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनरक्षक और जेल विभाग के जेल प्रहरी जैसे पदों की भर्ती में मिलेगा। नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी दी है। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

अनुभव के अंकों में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के अलावा राजकीय विश्वविद्यालय में किसी शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच महीने अध्यापन करने वाले अभ्यर्थी को भी अनुभव के लिए अंक मिलेंगे। इससे राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन कर चुके अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ मिलेगा।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को भी मौका

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया है।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस के आधार पर मानदेय देने की व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

‘हनुमान अंश’ फिल्म टैक्स फ्री, कैबिनेट ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की 10 सितंबर 2026 को की गई घोषणा के बाद फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के आदेश का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया।

वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क पर देय राज्य जीएसटी के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

एक बैठक, तीन बड़े फैसले

बुधवार की कैबिनेट बैठक के फैसलों में एक तरफ पूर्व अग्निवीरों की सरकारी भर्ती का रास्ता स्पष्ट हुआ, तो दूसरी तरफ अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती एवं मानदेय व्यवस्था में बदलाव किया गया। इसके साथ ही ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के निर्णय को भी औपचारिक मंजूरी मिल गई।

cgnews24 Team

CGNews24 Team अनुभवी पत्रकारों और उत्साही लेखकों का एक समर्पित समूह। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों से लेकर देश-दुनिया की प्रमुख घटनाओं की सबसे तेज़, सटीक और निष्पक्ष कवरेज 24x7 आप तक पहुँचाना है। हमसे जुड़ें: संपर्क करें (Email) | हमारी संपादकीय नीति पढ़ें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

होमछत्तीसगढ़ खबरेंराजनीतिWhatsapp